जयपुर. प्रदेश में बिजली के दामों की समीक्षा के लिए राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने डिस्कॉम की तरफ से पिछले दिनों दायर की एआरआर टैरिफ याचिका को लौटाते हुए सुनवाई करने से मना कर दिया है. आयोग का तर्क है कि वर्ष 2022-23 के ऑडिटेड अकाउंट्स याचिका के साथ पेश नहीं किए गए हैं. अब इसे पूरा करने के बाद वापस से फाइल भेजी जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि बिजली कंपनियों ने 30 नवंबर को वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ याचिका दायर की थी.

याचिका में दायर बिंदुओं का खुलासा करने से अधिकारियों ने मना कर दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम ने अपने सभी खच्चों और घाटे को टैरिफ में शामिल किया है. इस लिहाज से अलग-अलग श्रेणियों में बिजली के मौजूदा दाम की समीक्षा का आग्रह किया गया है. आयोग ने डिस्कॉम को अब वर्ष 2022- 23 के ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ 31 दिसम्बर तक रिवाइज याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद आयोग जनसुनवाई करेगा.