जयपुर. राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने शासकीय कर्मियों के ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है। इस सिलसिले में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने बुधवार शाम इसका आदेश जारी कर दिया। यह प्रतिबंध 15 जनवरी से लागू होगा। आदेश राज्य के सभी निगमों, मंडलों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। अब अतिआवश्यक तबादले भी सीएम की अनुमति के बाद हो सकेंगे।

दस दिन और समय बचा

राजस्थान सरकार ने ट्रांसफर से 30 जून 2022 को रोक हटाई थी। करीब साढ़े छह माह तक तबादले हुए हैं। अब 10 दिन का समय और बचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस अवधि में तबादले हो सकते हैं। तबादला अतिआवश्यक होने पर प्रशासनिक सुधार विभाग से परीक्षण और सक्षम स्तर से अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।

यह होंगे जिम्मेदार

सरकार ने 23 मार्च 2022 के परिपत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि तबादलों पर प्रतिबंध की अवधि में एपीओ या अन्य तरीकों से विभाग मनमर्जी से कार्मिकों को इच्छित स्थान पर पदस्थापित नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है तो संबंधित विभागाध्यक्ष और सचिव स्तरीय उच्चाधिकारी जिम्मेदार होंगे।