Rajasthan High Court News: जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के बानसूर में संचालित बीएस 4 वाहनों के परमिट और फिटनेस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने पर प्रमुख परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से जवाब तलब किया है।

जस्टिस संदीप तनेजा की एकलपीठ ने यह आदेश सरस्वती मॉडर्न विद्यालय समिति व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देबंदा और अधिवक्ता अभिषेक देवंदा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता संस्था के अधीन चलने वाली दो स्कूलों में विद्यार्थियों को लाने और ले जाने के लिए करीब छह साल पुरानी बीएस 4 बसें संचालित होती हैं।
आरंभ में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से इन बसों का 15 साल के लिए पंजीकरण किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से इन बसों का परमिट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया, लेकिन परिवहन विभाग ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, 2021 की गाइड लाइन का मनमानी और गलत व्याख्या करते हुए परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया।
विभाग की ओर से कहा गया कि एनजीटी के निर्णय के बाद आयोग की ओर से जारी निर्देश के तहत एनसीआर और दिल्ली में केवल सीएनजी, ईवी और बीएस 5 व 6 गुणवत्ता के वाहनों को ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। विभाग की ओर से इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देते हुए कहा गया कि आयोग के निर्देश अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली इंटरसिटी व इंटर स्टेट सार्वजनिक बस सेवाओं पर ही लागू हैं।
याचिकाकर्ता की स्कूल बसें केवल बानसूर क्षेत्र के भीतर विद्यार्थियों के आवागमन के ही काम आती हैं और इनका दिल्ली या इंटरसिटी संचालन से कोई संबंध नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि आयोग के स्वयं के निर्देश संख्या 93 में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल बसें इस दायरे में नहीं आती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएस 4 मानकों को पूरा करने वाले दस साल तक के डीजल वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में विभाग की याचिकाकर्ता की बसों का परमिट नवीनीकरण के निर्देश दिए जाए।
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