जयपुर। कोरोना में अपने माता-पिता को खो देने वाले लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दरअसल, राजस्थान सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बनाए गए कानून में संशोधन किया है। कार्मिक विभाग ने नियम में बदलाव कर अब पे मैट्रिक्स के लेवल 9 तक के पदों पर नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है।

आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2023 तक अपने माता पिता को खो देने वाले लोग भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना से 31 मार्च 2023 से पूर्व हुई हो और दूसरे की मृत्यु 31 मार्च 2023 को या इससे पहले हुई हो वे इस अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। ऐसे लोगों को 63 विभागों में नौकरी दी जा सकेगी।

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यहां करना होगा आवेदन

नौकरी के लिए कलेक्टर कार्यालय में संपर्क करना होगा। ऐसे लोगों को कलेक्टर दफ्तर में अपना आवेदन प्रस्तुत करना हेगा। नियुक्ति के वक्त कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा, लेकिन आवेदक को 3 साल में यह परीक्षा पास करनी होगी। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले आवेदक को टाइपिंग से छूट रहेगी।

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स्थानीय जिले में रिक्त पद नहीं होने पर अन्य जिलों में होगी नियुक्ति

स्थानीय जिले में रिक्त पद नहीं होने पर संभागीय आयुक्त के निर्णय पर उन्हें अन्य जिलों में नियुक्ति दी जाएगी। अनाथ अभ्यर्थी के कुटुंब का कोई भी व्यक्ति किसी केंद्र, राज्य सरकार और इनके स्वामित्व या आंशिक नियंत्रण वाले कानूनी बोर्ड, संगठन या निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियुक्त हो, तो ऐसे अभ्यर्थी इन नियमों के तहत नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अगर अनाथ अवयस्क होगा, तो नियुक्ति के लिए अपेक्षित आयु होने पर ही नियुक्ति दी जाएगी।

ये शर्तें जरूरी

  • अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • अभ्यर्थी नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक, अन्य अर्हताएं और अन्य शर्तें पूर्ण करता हो।

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