Rajasthan News: रायसिंहनगर. पुलिस ने मेडिकल नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 44770 प्रतिबंधित कैप्सूल्स बरामद कर आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक व विद्युत संविदाकर्मी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में तेजी से फैल रहे मेडिकल नशे पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भंवरलाल, पुलिस उप अधीक्षक अन्नु बिश्नोई के सुपरविजन में थाना धिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ के नेतृत्व मे गठित टीम में शामिल उपनिरीक्षक भोलाराम, सहायक उपनिरीक्षक गुल्ला राम हैड कांस्टेबल छोटुराम कांस्टेबल ईश्वर पुनियां, गुरभेज सिंह व विजय कुमार ने कार्रवाई करते हुए गांव सतजंडा में मुख्य सड़क पर मोटरसाइकिल पर कार्टन में भरी 44770 नशे के रुप में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतिबंधित प्री गाबालीन कैप्सूल्स बरामद कर किए.

इस मामले में गांव सतजंडा मे ही गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक गणेश कुमार पुत्र रणजीत कुमार जाति बावरी निवासी पतरोडा पुलिस थाना अनूपगढ हाल सतजण्डा व सतजंडा में विद्युत निगम के बिजली बोर्ड में संविदा कर्मचारी अकुंश कुमार पुत्र करणीराम जाति-मेघवंशी निवासी खिचियां को गिरफ्तार किया गया है.
संभवतया प्रतिबंधित कैप्सूल्स जयपुर से बस के माध्यम से लाए गए थे तथा गांव सतजंडा बस स्टैण्ड पर उतारे गए थे.

एक माह में पांचवीं कार्रवाई

पुलिस की ओर से एनडीपीएस व प्रतिबंधित दवाइयों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ व उपनिरीक्षक भोला राम की ओर से 4 अप्रेल को 24 किलोग्राम पोस्त, 30 अप्रेल को 91 ग्राम स्मैक, 14 अप्रेल को 3980 प्रतिबंधित प्री गाबालीन कैप्सूल्स, 1अप्रेल को 1 हजार प्रतिबंधित प्री गाबालीन कैप्सूल्स व 21अप्रेल को 44770 प्रतिबंधित प्री गाबालीन कैप्सूल्स बरामद कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. लगातार हो रही कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भंवरलाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी गणेश कुमार गांव सतजण्डा में मेडिकल स्टोर की आड़ में प्रतिबंधित कैप्सूल्स की बिक्री करता है. वह शुक्रवार को सुबह ही अपने साथी विद्युत निगम के संविदाकर्मी अंकुश कुमार को साथ लेकर मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित कैप्सूल्स की खेप को ठिकाने लगाने के प्रयास में था.

इसी दौरान पुलिस को सूचना मिलने पर गांव सतजंडा में श्रीबिजयनगर सड़क मार्ग पर आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रतिबंधित प्रतिबंधित प्री गाबालीन कैप्सूल्स व परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त किया है. उन्होंने बताया कि जब्त किए गए कैप्सूल के कार्टन में जिरकपुर (पंजाब) की बंसल फार्मा कम्पनी का जगदम्बा फार्मा श्रीगंगानगर के नाम से बेचान करने का बिल मिला है. इसके सबंध में विस्तृत जांच कर प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वालों के नेटवर्क का पता लगाया जाकर संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आरोपी गणेश कुमार के मेडिकल स्टोर व जब्त की गई दवाइयों के सबंध में औषधि नियंत्रक अधिकारी श्रीगंगानगर को सूचित किया गया है.

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