
Rajasthan News: जयपुर. एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई सहित कुल 12 आरोपियों को रिहा करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में पेश राज्य सरकार की याचिका पर जस्टिस अनिल उपमन में सुनवाई से इनकार करते हुए खुद को इससे अलग कर लिया है. ऐसे में अब मामले में जस्टिस सुदेश बंसल मंगलवार को सुनवाई करेंगे.

पिछली सुनवाई पर अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मामले का मूल रिकार्ड मंगाया था. इसके साथ ही मामले को अंतिम बहस के लिए रखा था. गत 12 मार्च को सीएमएम कोर्ट द्वितीय ने इन आरोपियों को अवैध रूप से हिरासत में रखना बताकर रिहा करने के आदेश दिए थे.
इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पेश याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 15 मार्च को सीएमएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के इस आदेश को आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वहां आरोपियों को राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 7 मई तक सुनवाई पूरी करने को कहा था.
गौरतलब है कि सीएमएम कोर्ट ने आरोपियों का प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए माना था कि एसओजी ने आरोपियों को पकड़ने के बाद 24 घंटे में उनकी पेशी नहीं की है और उनकी पुलिस हिरासत अवैध थी. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव व डीजीपी को दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा था. वहीं इस मामले में एसओजी ने पिछले दिनों ही मुख्य आरोपी जगदीश विश्नोई सहित 25 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है.
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