Rajasthan News: जयपुर. 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार को जयपुर मेट्रो-द्वितीय की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट-3 ने 20 साल की कैद व 2.08 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जज नरेन्द्र सिंह मालावत ने यह आदेश दिया.

विशेष लोक अभियोजक ललिता महरवाल ने बताया कि पीड़िता की मां ने 22 नवंबर, 2020 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक दिन पहले से उसकी 14 साल की बेटी कहीं पर चली गई है. उसकी कई जगह तलाश की, लेकिन पता नहीं चला. उनका ड्राइवर सुरेश भी गांव गया हुआ था. जब उन्होंने उसके घर फोन किया तो पता चला कि वह वहां पर भी नहीं है. उन्हें संदेह है कि उसकी नाबालिग बेटी को सुरेश कुमार ही ले गया है.
पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर 2 जुलाई, 2021 को पीड़िता को पाली से बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया. कोर्ट में दिए बयानों में पीड़िता ने कहा कि आरोपी घर पर काम करता था और इसके चलते उसकी जान- पहचान हो गई थी. इस दौरान 21 नवंबर 2020 को वह आरोपी के साथ एमपी चली गई और वहां कुछ महीने किराए के मकान में रहे. उसके बाद वे पाली आ गए और पति-पत्नी की तरह रहे. इस दौरान सुरेश ने उससे कई बार संबंध बनाए. कोर्ट ने मामले के साक्ष्यों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.
पढ़ें ये खबरें भी
- छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी नई ऊर्जा : श्रीलंका के ललन ग्रुप ने धागे-कपड़े की फैक्ट्री लगाने में दिखाई रुचि, SizeUp कंपनी ने निवेश का दिया प्रस्ताव, सीएम साय ने दिया आश्वासन
- Skin Care Tips After Sun Exposure: धूप से लौटने के बाद स्किन पर जरूर लगाएं ये चीजें, स्किन बनेगी ग्लोइंग और रिफ्रेश…
- Tamannaah Bhatia को देखकर कंट्रोल से बाहर हुआ बैकग्राउंड डांसर, दिए गंदे-गंदे एक्सप्रेशन …
- योगी’राज’ में UP का ये कैसा हाल? घर में घुसकर दरिंंदे ने दलित किशोरी से किया रेप, मां पहुंची तो की ये हरकत…
- दूल्हे के दोस्तों ने की ऐसी हरकत, शादी समारोह में छिड़ गई जंग, जुड़ने से पहले टूट गया रिश्ता, VIDEO VIRAL