Rajasthan News: जयपुर. 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार को जयपुर मेट्रो-द्वितीय की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट-3 ने 20 साल की कैद व 2.08 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जज नरेन्द्र सिंह मालावत ने यह आदेश दिया.

विशेष लोक अभियोजक ललिता महरवाल ने बताया कि पीड़िता की मां ने 22 नवंबर, 2020 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक दिन पहले से उसकी 14 साल की बेटी कहीं पर चली गई है. उसकी कई जगह तलाश की, लेकिन पता नहीं चला. उनका ड्राइवर सुरेश भी गांव गया हुआ था. जब उन्होंने उसके घर फोन किया तो पता चला कि वह वहां पर भी नहीं है. उन्हें संदेह है कि उसकी नाबालिग बेटी को सुरेश कुमार ही ले गया है.
पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर 2 जुलाई, 2021 को पीड़िता को पाली से बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया. कोर्ट में दिए बयानों में पीड़िता ने कहा कि आरोपी घर पर काम करता था और इसके चलते उसकी जान- पहचान हो गई थी. इस दौरान 21 नवंबर 2020 को वह आरोपी के साथ एमपी चली गई और वहां कुछ महीने किराए के मकान में रहे. उसके बाद वे पाली आ गए और पति-पत्नी की तरह रहे. इस दौरान सुरेश ने उससे कई बार संबंध बनाए. कोर्ट ने मामले के साक्ष्यों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.
पढ़ें ये खबरें भी
- अपराध का अंजाम मौतः 1 लाख का इनामी अपराधी एनकाउंटर में ढेर, लंबे समय से पुलिस को दे रहा था चकमा
- सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित भारत पर्व में शामिल हुए सीएम साय, कहा – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौहपुरुष की विरासत को और सशक्त बनाया
- प्रेग्नेंट थी मॉडल खुशबू: शॉर्ट पीएम में हुआ बड़ा खुलासा, पुलिस ने कासिम को लिया हिरासत में
- आस्था की अंतिम यात्रा: ओंकारेश्वर में पुणे से नर्मदा परिक्रमा करने आए दंपत्ति की डूबने से मौत, कॉस्मेटिक की दुकान चलाते थे
- छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों पर सुनवाई : शपथ पत्र पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार से पूछा – कब तक सुधरेगी नेशनल हाईवे की सड़क

