Rajasthan News: जयपुर. 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार को जयपुर मेट्रो-द्वितीय की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट-3 ने 20 साल की कैद व 2.08 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जज नरेन्द्र सिंह मालावत ने यह आदेश दिया.

विशेष लोक अभियोजक ललिता महरवाल ने बताया कि पीड़िता की मां ने 22 नवंबर, 2020 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक दिन पहले से उसकी 14 साल की बेटी कहीं पर चली गई है. उसकी कई जगह तलाश की, लेकिन पता नहीं चला. उनका ड्राइवर सुरेश भी गांव गया हुआ था. जब उन्होंने उसके घर फोन किया तो पता चला कि वह वहां पर भी नहीं है. उन्हें संदेह है कि उसकी नाबालिग बेटी को सुरेश कुमार ही ले गया है.
पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर 2 जुलाई, 2021 को पीड़िता को पाली से बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया. कोर्ट में दिए बयानों में पीड़िता ने कहा कि आरोपी घर पर काम करता था और इसके चलते उसकी जान- पहचान हो गई थी. इस दौरान 21 नवंबर 2020 को वह आरोपी के साथ एमपी चली गई और वहां कुछ महीने किराए के मकान में रहे. उसके बाद वे पाली आ गए और पति-पत्नी की तरह रहे. इस दौरान सुरेश ने उससे कई बार संबंध बनाए. कोर्ट ने मामले के साक्ष्यों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.
पढ़ें ये खबरें भी
- मध्य प्रदेश में यूसीसी के लिए बनेगी 5 सदस्यीय कमेटी, अप्रैल के आखिरी सप्ताह में गठन संभव
- बहादुरगढ़: अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, ओमेक्स सिटी में प्रशासन की सख्त कार्रवाई
- एलपीजी संकट पर जनहित याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- कैसे कह दें कि कालाबाजारी रुक जाएगी?
- LSG vs RR IPL 2026: आज शाम लखनऊ के सामने होगी राजस्थान की चुनौती, जानिए कैसा है इकाना की पिच का हाल और दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों समेत मैच से जुड़ी सभी जरूरी अपडेट्स
- बंगाल चुनाव से पहले नुसरत जहां ED दफ्तर पहुंचीं, फ्लैट धोखाधड़ी मामले में हुई थी तलब

