Rajasthan News: राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल (Anti Conversion Bill Rajasthan) जल्द ही कानून का रूप ले सकता है। राज्य की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस संबंध में संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के अंतिम सप्ताह में इस विधेयक के पारित होने की संभावना है।

धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान
इस विधेयक को राज्य सरकार ने सोमवार को बजट सत्र के दौरान पेश किया था। इसमें बलपूर्वक, धोखे से, दबाव डालकर, प्रलोभन देकर या विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है।
इस विधेयक में लव जिहाद को भी परिभाषित किया गया है और इसे एक गंभीर अपराध माना गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दोषी पाया जाता है, तो उसे
- कम से कम 1 साल की कैद और ₹15,000 का जुर्माना लगेगा,
- यह 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति का धर्मांतरण कराने पर
- 2 साल की न्यूनतम सजा
- ₹25,000 तक का जुर्माना
- यह 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
बीजेपी सरकार की प्राथमिकता
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य की जनता ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। उन्होंने विश्वास जताया कि पीएम मोदी जो कहते हैं, उसे पूरा करके दिखाते हैं।
बता दें कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य मार्च में इस विधेयक को पारित कर लागू करना है। यदि यह कानून बनता है, तो राजस्थान धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाला राज्य बन जाएगा।
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