Rajasthan News: जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को पुणे के अस्पताल में आयुर्वेद चिकित्सा की अनुमति नहीं मिली है। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने पुणे पुलिस की रिपोर्ट के बाद आयुर्वेद चिकित्सा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही, कोर्ट ने साराम की चिकित्सा संबंधी सुविधा आयुर्वेद विश्वविद्यालय में उपलब्ध है या नहीं इसकी जानकारी मांगी है।
पिछली सुनवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के अधिवक्ता से महाराष्ट्र के माधवबाग अस्पताल से पूरी जानकारी की मांग की थी।
गौरतलब है हाई कोर्ट जज दिनेश मेहता और विनीत माथुर ने बुधवार को आसाराम की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में आसाराम ने पुणे के माधवबाग हॉस्पिटल से आयुर्वेद चिकित्सा करने की अनुमति मांगी थी। पुणे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आसाराम के माधवबाग हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका जताई है।
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