Rajasthan News: जयपुर. दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग केस के सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर 31 मई तक के लिए रोक लगा दी है. मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कोर्ट में कहा कि लोकेश शर्मा इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं. गिरफ्तारी से अंतरिम राहत का दुरुपयोग किया जा रहा है. दिल्ली पुलिस जांच आगे नहीं बढ़ा पा रही है और चार्जशीट पेश नहीं हो पा रही है. इसलिए गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए.
जवाब में लोकेश शर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि जांच में हर तरह से सहयोग किया जा रहा है. समय की कमी की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और अब अगली सुनवाई की 31 मई तय की गई है. तब तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. फोन टैपिंग मामले पर मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में लोकेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था .
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जांच में हर तरह का सहयोग किया जा रहा-सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा
जवाब में सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि लोकेश शर्मा की ओर से जांच में हर तरह का सहयोग किया जा रहा है. जिसे ये (दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच) देखना नहीं चाहते हैं. इस दौरान समय की कमी की वजह से कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई. मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 मई को दी गई है. तब तक OSD लोकेश शर्मा की गिरफ़्तारी पर रोक रहेगी.
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