Rajasthan News: राजस्थान के अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने 2005 में एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने के मामले में उन्हें दी गई तीन साल की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने विधायक को आत्मसमर्पण करने के निर्देश भी दिए हैं।

इससे पहले साल 2020 में एडीजे कोर्ट, अकलेरा ने इस मामले में कंवरलाल मीणा को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। उस फैसले को चुनौती देते हुए विधायक हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2005 का है, जब तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता से किसी बात को लेकर कंवरलाल मीणा की तीखी बहस हो गई थी। आरोप है कि इसी दौरान विधायक ने रिवॉल्वर तानकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।
मामले की सुनवाई पहले 2018 में एसीजेएम कोर्ट, मनोहरथाना में हुई थी, जहाँ सबूतों के अभाव में मीणा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। बाद में यह मामला एडीजे कोर्ट, अकलेरा में पहुँचा, जहाँ उन्हें दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई। अब हाई कोर्ट द्वारा भी यह सजा बरकरार रखने के बाद, विधायक मीणा को जेल जाना होगा।
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