Rajasthan News: अजमेर. कोटड़ा स्थित सम्पत्ति के विवाद में क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अनुज टंडन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है.
पुलिस के अनुसार रामनगर पुष्कर रोड निवासी शकूर अली ने रिपोर्ट में बताया कि कोटड़ा में उसकी पुश्तैनी आवासीय सम्पत्ति है. इस पर पिता मोहम्मद उस्मान 1975 के पूर्व से काबिज थे, तब से वह यहां निवास करते आ रहे हैं. कब्जे के आधार पर 14 दिसम्बर 1975 को ग्राम पंचायत चौरसियावास ने उन्हें पट्टा दे रखा है. वसीयत के आधार पर पिता की सम्पत्ति 24 जुलाई 1998 को उसके नाम कर दी. पिता मोहम्मद उस्मान की मृत्यु 30 मई 2010 को हो गई. वसीयत के आधार पर वह सम्पत्ति का एकमात्र मालिक है.
उसने सम्पत्ति 15 साल पहले अनिल साहू को किराए पर दे दी, तब से किराए पर चली आ रही थी. उसने 20 फरवरी 2016 को नगर निगम से नक्शा स्वीकृत करा लिया और 2005 से 2017 तक गृहकर राशि जमा करा रहा है. गत 23 दिसम्बर को साहू ने सूचना दी कि सम्पत्ति पर अनुज टंडन व 10-15 अन्य कब्जा करना चाहते हैं. वह पहुंचा तो आरोपितों ने धमकी देते हुए अपशब्द कहे. उसके भाई ने क्रिश्चियनगंज थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की.
फिर 25 दिसम्बर को टंडन 10-15 जनों के साथ मिलकर जमीन पर बना कमरा तोड़ गया. उसने 26 दिसम्बर को एसपी को शिकायत दी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उसकी सम्पत्ति में तोड़फोड़ कर उसे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है. आरोपित मौके पर निर्माण कराने पर आमादा है.
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