Rajasthan News: जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एनआई एक्ट मामलों की विशेष कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में भांकरोटा निवासी हनुमान सहाय चौधरी को डेढ़ साल के साधारण कारावास और 27.86 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए कहा कि अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ देना एनआई एक्ट के उद्देश्य को विफल कर देगा।

यह फैसला परिवादी कुंभाराम चौधरी की शिकायत पर आया। अधिवक्ता डॉ. योगेश गुप्ता और अमित विजय ने बताया कि हनुमान सहाय ने व्यावसायिक जरूरतों के लिए परिवादी से राशि उधार ली थी और भुगतान के लिए 10 अगस्त 2020 को 20 लाख रुपये का चेक दिया था। जब परिवादी ने चेक को बैंक में भुनाने के लिए जमा किया, तो अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
परिवादी ने नियत समय के भीतर अभियुक्त को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन राशि नहीं लौटाई गई। इसके बाद परिवादी ने कोर्ट में चेक बाउंस का मामला दायर किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा और जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
पढ़ें ये खबरें
- Crime News : ब्रेकअप से नाराज युवक ने गर्लफ्रेंड की मां का फोड़ा सिर, शिकायत के बाद अपराध दर्ज
- ‘…अब मोकामा की जनता लड़ेगी चुनाव’, गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, जानें और क्या कहा?
- MP में ‘थप्पड़ कांड’ पर गरमाई सियासत: कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने, एक-दूसरे पर लगे हत्या की साजिश के आरोप
- गुस्से से लाल हुए डोनाल्ड ट्रंपः नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा- ‘अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो….’,
- Raipur News : ब्लू वाटर में डूबे एक छात्र का मिला शव, दूसरे की तलाश जारी

