Rajasthan News: सांगानेर स्थित ओपन जेल की जमीन पर अस्पताल निर्माण के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश किया, जिसमें कहा गया कि ओपन जेल की आवास क्षमता 410 को कम किए बिना 14,940 वर्गमीटर अतिरिक्त जमीन जेल के लिए आवंटित की जाएगी। साथ ही, 22,232 वर्गमीटर जमीन तीन सौ बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी।

राज्य सरकार ने बताया कि सांगानेर क्षेत्र में अस्पताल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिकाकर्ता को इस पर अपना प्रति उत्तर देने का निर्देश दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रसून गोस्वामी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर ओपन जेल की जमीन पर अस्पताल निर्माण की योजना को आगे बढ़ाया गया, तो प्रदेश के उच्च अधिकारियों को भी ओपन जेल में रहना पड़ सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वे अस्पताल के निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसके लिए दूसरी जमीन का चयन किया जा सकता है। अदालत ने मई 2024 में दिए अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि ओपन जेल की जमीन को संरक्षित किया जाए और इस पर किसी भी अन्य निर्माण का प्रयास न किया जाए।
पढ़ें ये खबरें भी
- मजदूरी के लिए वन मंडल के चक्कर लगाने को मजबूर हुए मजदूर, भुगतान नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी…
- मध्यान्ह भोजन के बाद छात्रों की बिगड़ी तबियत : कलेक्टर ने स्व सहायता समूह को हटाने के दिए आदेश, हेडमास्टर को शो कॉज नोटिस जारी
- राजधानी में IAS संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन: ब्राह्मण समाज ने की जमकर नारेबाजी, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल; कांग्रेस बोली- सरकार ही उकसा रही और रोक भी रही
- ‘हम सत्य के साथ खड़े, RSS सरकार को सत्ता से हटाएंगे’, ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ रैली में गरजे राहुल गांधी, बोले- ‘पीएम मोदी का आत्मविश्वास समाप्त हो गया है’
- AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों ने देसी ब्रेन स्टेंट से 32 लोगों नई जिंदगी दी, विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटेगी



