Rajasthan News: सांगानेर स्थित ओपन जेल की जमीन पर अस्पताल निर्माण के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश किया, जिसमें कहा गया कि ओपन जेल की आवास क्षमता 410 को कम किए बिना 14,940 वर्गमीटर अतिरिक्त जमीन जेल के लिए आवंटित की जाएगी। साथ ही, 22,232 वर्गमीटर जमीन तीन सौ बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी।

राज्य सरकार ने बताया कि सांगानेर क्षेत्र में अस्पताल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिकाकर्ता को इस पर अपना प्रति उत्तर देने का निर्देश दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रसून गोस्वामी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर ओपन जेल की जमीन पर अस्पताल निर्माण की योजना को आगे बढ़ाया गया, तो प्रदेश के उच्च अधिकारियों को भी ओपन जेल में रहना पड़ सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वे अस्पताल के निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसके लिए दूसरी जमीन का चयन किया जा सकता है। अदालत ने मई 2024 में दिए अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि ओपन जेल की जमीन को संरक्षित किया जाए और इस पर किसी भी अन्य निर्माण का प्रयास न किया जाए।
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