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Rajasthan News: जयपुर में नाबालिग बेटी से रेप के आरोप में पिता को 20 साल की सजा सुनाई गई है. जयपुर मेट्रो-1 पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. सजा सुनाते हुए जज मनीषा सिंह ने कहा- पीड़िता के साथ रेप उसके संरक्षक (रक्षक) पिता ने ही किया है. ऐसे गंभीर मामले में दोषी के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती है.
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जज मनीषा सिंह ने फैसले में कहा कि संपूर्ण परिवार सामाजिक व आर्थिक रूप से पिता व पति पर निर्भर होता है, आज भी ऐसी ही परिस्थिति है. ऐसे में परिवार का कोई सदस्य अपने ही मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का खतरा नहीं ले सकता. इस मामले में पीड़िता के साथ यौन अपराध उसके पिता ने ही किया है. यह साबित हो गया है कि दोषी ठहराए गए व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ 2015 से 2020 के दौरान कई बार बलात्कार किया.
2015 में पिता ने गलत काम करना शुरू कर दिया
पीड़िता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2015 में पिता ने उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया. पीड़िता को यह धमकी दी जाती रही कि यदि उसने बलात्कार के बारे में किसी को बताया तो वह उसकी मां व भाई को मार देगा. पीड़िता को नींद या नशे की दवा देकर बलात्कार किया जाता, जिससे वह 2016 में गर्भवती हो गई और बलात्कार करने वाले पिता ने उसका गर्भपात करवाया. पीड़िता ने मां को इसकी जानकारी दी, तो उसने संरक्षण दिया. कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखने के बाद पीड़िता के पिता को 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.
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