Rajasthan News: राजस्थान में पांच साल पहले हुए एक हत्याकांड में अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला ठंडी पकौड़ी पर हुए विवाद से जुड़ा है, जिसने अंततः एक दलित युवक की हत्या का रूप ले लिया। एससी-एसटी कोर्ट में लंबित इस मामले में अब सजा का ऐलान किया गया है, जिसमें एक आरोपी को आजीवन कारावास और तीन अन्य को तीन महीने की सजा तथा अर्थदंड का दंड मिला है।

क्या था मामला?
यह घटना झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र के श्रीमाधोपुर कस्बे के जयरामपुरा में हुई थी। पांच साल पहले सचिन नाम के युवक की हत्या केवल ठंडी पकौड़ी को लेकर एक छोटे से विवाद के कारण हो गई। सचिन अपने दोस्तों के साथ घुमने गया था और वहां एक दुकानदार, रामावतार गुर्जर से पकौड़ी मांगी थी। दुकानदार ने ठंडी पकौड़ी दी, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार और उसके साथियों ने सचिन की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
जांच और कोर्ट का फैसला
मामले की जांच में पुलिस ने रामावतार गुर्जर, पिंटू गुर्जर, रतनलाल, मोहनलाल, और फूलचंद को गिरफ्तार किया। जांच के बाद इन आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मामले में 18 गवाह और 40 साक्ष्य पेश किए गए थे, जिनमें से 5 चश्मदीद गवाहों की गवाही को निर्णायक माना गया। कोर्ट ने इन साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया।
कोर्ट की सजा
कोर्ट ने पिंटू गुर्जर को हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं फूलचंद, रतनलाल, मोहनलाल, और रामावतार को तीन-तीन महीने की सजा और अर्थदंड से दंडित किया।
पढ़ें ये खबरें
- ‘प्रशांत किशोर ने 2015 में बचाई थी नीतीश कुमार की कुर्सी’, जन सुराज का JDU पर करारा पलटवार, जानें PK ने क्यों छोड़ा था मुख्यमंत्री का साथ
- मोहन कैबिनेट की बैठक कल: अहम प्रस्तावों पर लगेगी अंतिम मुहर, किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात
- शहीद परिवारों के आंदोलन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा – शहीद परिवार की चिंता करना सरकार का धर्म, जायज मांगें पूरी की जाएगी
- भैया-भाभी के सामने पत्नी की बेइज्जती: नाराज महिला अपने बच्चे को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंची, और फिर…
- खबर का असर : बर्खास्त 2621 बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए 17 से ओपन काउंसिलिंग, समय सारिणी जारी