Rajasthan News: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने 50 किलो के उर्वरक की जगह 46 किलो देकर पूरी कीमत वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और सेवा दोष माना। आयोग ने विक्रेता और कंपनी पर 85 हजार रुपए हर्जाना लगाया और किसान प्रदीप कुमार चौधरी को अधिक वसूले गए 353 रुपए सहित ब्याज वापस देने का आदेश दिया।

आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना, सदस्य सुप्रिया अग्रवाल और अजय कुमार ने 21 जून 2024 को दिए गए परिवाद पर यह निर्णय सुनाया। अधिवक्ता प्रमोद कुमार के अनुसार, परिवादी ने अपने गांव की दुकान इको ट्रेडिंग कंपनी से भारतीय किसान जन उर्वरक शक्ति एनपी के 50 किलो के तीन बैग खरीदे थे, प्रत्येक बैग की कीमत 1,470 रुपए थी।
हालांकि प्रत्येक बैग का वजन 50 किलो के बजाय केवल 46 किलो निकला, जिससे प्रति बैग 353 रुपए अधिक लिए गए।
पढ़ें ये खबरें
- CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी ठंड, अगले 2 दिन चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट…
- केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दही-चूड़ा भोज, मुख्यमंत्री नीतीश समेत NDA नेताओं को आमंत्रण दिया
- MP में ठंड का सितम बरकरार: 16 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, उत्तर-पश्चिमी जिलों में छाया घना कोहरा, कई ट्रेनें लेट
- ईरान में उभरते संकट को लेकर एयरस्पेस बंद, एयर इंडिया ने जारी किया अलर्ट
- MP Morning News: मध्य प्रदेश की स्पेसटेक नीति आज होगी लॉन्च, सरकारी कर्मियों के लिए आ रही कैशलेस हेल्थ स्कीम


