Rajasthan News: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने 50 किलो के उर्वरक की जगह 46 किलो देकर पूरी कीमत वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और सेवा दोष माना। आयोग ने विक्रेता और कंपनी पर 85 हजार रुपए हर्जाना लगाया और किसान प्रदीप कुमार चौधरी को अधिक वसूले गए 353 रुपए सहित ब्याज वापस देने का आदेश दिया।

आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना, सदस्य सुप्रिया अग्रवाल और अजय कुमार ने 21 जून 2024 को दिए गए परिवाद पर यह निर्णय सुनाया। अधिवक्ता प्रमोद कुमार के अनुसार, परिवादी ने अपने गांव की दुकान इको ट्रेडिंग कंपनी से भारतीय किसान जन उर्वरक शक्ति एनपी के 50 किलो के तीन बैग खरीदे थे, प्रत्येक बैग की कीमत 1,470 रुपए थी।
हालांकि प्रत्येक बैग का वजन 50 किलो के बजाय केवल 46 किलो निकला, जिससे प्रति बैग 353 रुपए अधिक लिए गए।
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