Rajasthan News: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इसके लिए तीन दिन तक प्रशिक्षण चलाया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एचएल ताबियार ने बताया कि सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यायनी सभी खाद्य कारोबारी, व्यवसायी, निर्माणकर्ता, होलसेलर, रिटेलर, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पैकर, डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक दिवसीय फोस्टेक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। शिक्षण का किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल टेलर ने बताया कि इस दौरान  जिन व्यापारियों के 12 लाख तक का टर्नऑवर है उनका पंजीयन किया जाएगा और जिनका 12 लाख से 20 करोड़ तक का टर्नऑवर है उनका लाइसेंस भी बनाया जाएगा। इसे लिए आधार कार्ड की कॉपी, फोटो, बिजली बिल की कॉपी अनिवार्य रूप से लाइनी होगी।

प्रशिक्षण के क्या होंगे फायदें

खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल टेलर ने बताया कि प्रशिक्षण में भोजन की गुणवत्ता में सुधार, मानकों के प्रति जागरूकता, साफ सफाई का ध्यान रखना, पैकिंग, मैन्यू कार्ड रखना, तेल का रियूज के बारे में सहित फोर्टिफाइड के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान अंगदान जीवनदान के बारे में शपथ भी दिलाई जाएगी।

कहां-कहां लगेंगे शिविर

सीएमएचओ डॉ एचएल ताबियार ने बताया कि 9 फरवरी को शहर के प्रताप सर्किल स्थित रारा होटल में सुबह 11 बजे और दोपहर 1 बजे प्रशिक्षण का बैच चलेगा।

इसी प्रकार 10 फरवरी को घाटोल में सुबह 11 बजे, छोटी सरवन और दानपुर का दोपहर 2 बजे और बागीदौरा में शाम 4.30 बजे प्रशिक्षण होगा। वहीं 11 फरवरी को अरथुना और परतापुर में सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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