Rajasthan News: जिला उपभोक्ता आयोग ने चलती ट्रेन के एसी बोगी से यात्री के सामान की चोरी के लिए रेलवे को जिम्मेदार माना है और आयोग ने ये फैसला सुनाया है कि उत्तर-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक परिवादी को हर्जाना राशि के अलावा ट्रेन से चोरी हुए 1.70 हजार रुपए व 80 हजार रुपए की अंगूठी की राशि भी उसे 9% ब्याज सहित दे.

high court

दरअसल चलती ट्रेन से यात्री के सामान की चोरी होने को जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-चतुर्थ ने गंभीर लापरवाही व सेवादोष मानते हुए रेलवे पर डेढ़ लाख रुपए हर्जाना लगाया है. आयोग के अध्यक्ष अशोक शर्मा व सदस्य विनोद कुमार सैनी ने यह आदेश रश्मि शाह के परिवाद पर दिया.

आयोग ने अपने फैसले में माना कि परिवादिया ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रही थी और रेलवे कर्मचारियों की यह जवाबदेही थी कि वे उसके सामान की सुरक्षा करते. लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा में बरती गई लापरवाही से उसका कीमती सामान चोरी हो गया और इसके लिए रेलवे ही जिम्मेदार है.

ये है पूरा मामला

10 अगस्त 2022 को परिवादिया साबरमती एक्सप्रेस में मोहाली से जयपुर आ रही थी. इस दौरान रेवाड़ी स्टेशन पर कई लोग उनके एसी डिब्बे में आ गए. यात्रियों ने इसकी शिकायत की, लेकिन टीटी सहित कोई भी रेलवे कर्मचारी मौके पर नहीं आया.
एक आदमी ने परिवादिया का पर्स लिया और चलती ट्रेन से कूद गया. उसके पर्स में रुपए, ज्वैलरी व अन्य कीमती सामान था. जवाब में रेलवे का कहना था कि वह बिना बुक कराए गए लगेज का नुकसान होने के लिए जिम्मेदार नहीं है.
जिसके बाद यात्री ने आयोग में न्याय के लिए गुहार लगाई, जहां से उसके पक्ष में फैसला आया.

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