Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती 2023 के विवादित प्रश्न-उत्तर कुंजी मामले में बड़ी राहत देते हुए पहले लगाई गई रोक को हटा लिया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने बबीता बाई और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह प्रश्न-उत्तरों के विवाद में विषय विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकता।

क्या था मामला?
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी 2023 को सूचना सहायक के 2730 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3415 कर दिया गया। 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा हुई और 2 फरवरी 2024 को प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की गई। इस पर 89 सवालों पर आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 80 को खारिज कर दिया गया, 7 सवाल हटाए गए और 2 के उत्तर बदले गए। 1 जुलाई 2024 को अंतिम उत्तर कुंजी के साथ परिणाम घोषित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने 5 सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अक्टूबर 2024 में नियुक्ति पत्र जारी करने और नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी।
राज्य सरकार ने की थी रोक हटाने की मांग
राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोर्ट से नियुक्ति पत्र जारी करने की रोक हटाने का अनुरोध किया था। कोर्ट के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में देरी से परेशान लाखों बेरोजगार युवाओं को राहत मिली है। यह निर्णय भर्ती और परिणामों को लेकर बनी अनिश्चितता को खत्म करता है, जिससे अब चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है।
पढ़ें ये खबरें
- Bihar Top News 04 march 2026: खाकी बनी रक्षक, जेडीयू में मंथन, 30 जूनियर डॉक्टर्स पर FIR, सड़क हादसे में दो की मौत, करोड़ों का पुल ढहा, आवारा कुत्तों का आतंक, सभी खबरें पढ़ें एक क्लिक पर…
- T20 World Cup 2026 1st Semi Final: साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंची न्यूज़ीलैंड, फिन एलेन ने ठोका शानदार शतक …
- होली के जश्न के बीच मुजफ्फरपुर में खूनी संघर्ष, आपसी विवाद में युवक को मारी गोली, ICU में भर्ती
- गया में अफीम तस्करी का भंडाफोड़, 7 किलो अफीम के साथ राजस्थान और झारखंड के 3 आरोपी गिरफ्तार
- बड़ी खबर: कांग्रेस ने फूलो देवी नेताम को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार
