Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती 2023 के विवादित प्रश्न-उत्तर कुंजी मामले में बड़ी राहत देते हुए पहले लगाई गई रोक को हटा लिया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने बबीता बाई और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह प्रश्न-उत्तरों के विवाद में विषय विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकता।

क्या था मामला?
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी 2023 को सूचना सहायक के 2730 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3415 कर दिया गया। 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा हुई और 2 फरवरी 2024 को प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की गई। इस पर 89 सवालों पर आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 80 को खारिज कर दिया गया, 7 सवाल हटाए गए और 2 के उत्तर बदले गए। 1 जुलाई 2024 को अंतिम उत्तर कुंजी के साथ परिणाम घोषित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने 5 सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अक्टूबर 2024 में नियुक्ति पत्र जारी करने और नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी।
राज्य सरकार ने की थी रोक हटाने की मांग
राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोर्ट से नियुक्ति पत्र जारी करने की रोक हटाने का अनुरोध किया था। कोर्ट के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में देरी से परेशान लाखों बेरोजगार युवाओं को राहत मिली है। यह निर्णय भर्ती और परिणामों को लेकर बनी अनिश्चितता को खत्म करता है, जिससे अब चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है।
पढ़ें ये खबरें
- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र, दो दावेदारों में बड़े बेटे को मिलेगी प्राथमिकता
- MP में रफ्तार ने छीनी जिंदगी: कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, राजगढ़ में पैसेंजर बस पलटने से 40 से ज्यादा यात्री घायल
- रायपुर रेल मंडल में CBI की दबिश: बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप, सीनियर DME से पूछताछ कर रही सीबीआई
- ‘कानून पहले या पार्टी हित?’ शिवपाल के बयान पर बृजलाल ने उठाए बड़े सवाल
- MP Nursing Scam: अनसूटेबल कॉलेजों के 2,395 छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, परीक्षा और परिणाम का रास्ता साफ; ग्वालियर-चंबल को झटका

