Rajasthan News: जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एससी-एसटी मामलों की विशेष कोर्ट ने पत्नी के अवैध संबंधों के चलते उसके दलित प्रेमी की धारदार छुरी से गला रेतकर नृशंस हत्या करने के अभियुक्त पति करण सिंह पंजाबी को उम्रकैद व 55 हजार रुपए जुनि की सजा सुनाई है।

कोर्ट के जज राजेन्द्र सिंह ने फैसले में कहा कि अभियुक्त की पत्नी से मृतक योगेश के अवैध संबंध थे और इससे उनके बीच में मनमुटाव था। इन परिस्थितियों में अभियुक्त के पास विकल्प था कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे अलग रह सकता था, लेकिन उसके द्वारा ऐसी कार्रवाई करने की बजाय मोटिव रखते हुए समय आने पर 21 दिसंबर 2021 को घटना को अंजाम दिया। मामले से जुड़े लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि अभियुक्त की शादी 2012 में हुई थी। इस दौरान 2017 में उसकी पहचान दिल्ली निवासी मृतक योगेश से हुई। वह दिल्ली जाकर योगेश से मिलती जुलती थी।
पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी अभियुक्त पति करण सिंह को हो गई। मृतक योगेश 20 दिसंबर को परिजनों को अभियुक्त के परिवार से जयपुर मिलने की बात कहकर शाम 7.30 बजे वहां निकला था। वहीं 20 दिसंबर को ही अभियुक्त की बेटी का जन्मदिन भी था। सुबह 4 बजे अभियुक्त की पत्नी योगेश से मिलने निकली तो करण को उसके पीछे गया। वे तीनों 20-21 दिसंबर को अलसुबह एक साथ थे। इस दौरान ही वीकेआई रोड नंबर 17 पर अभियुक्त ने इस वारदात को अंजाम दिया।
पढ़ें ये खबरें
- CG News : लड़कियों ने मंदिर से चुराई दानपेटी, CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात, देखें Video …
- CG News : खंडहर नुमा बिल्डिंग में मिला नवजात शिशु, इलाके में मचा हड़कंप
- वृश्चिक संक्रांति 2025: सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश, जानें दिसंबर तक किन राशियों पर क्या होगा असर
- DU के प्रोफेसर से हाथापाई मामला: DUSU की ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा 2 माह के लिए सस्पेंड
- सोना हुआ सस्ता, चांदी में भी गिरावट, जानिए अपने शहर का ताजा भाव

