Rajasthan News: जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एससी-एसटी मामलों की विशेष कोर्ट ने पत्नी के अवैध संबंधों के चलते उसके दलित प्रेमी की धारदार छुरी से गला रेतकर नृशंस हत्या करने के अभियुक्त पति करण सिंह पंजाबी को उम्रकैद व 55 हजार रुपए जुनि की सजा सुनाई है।

कोर्ट के जज राजेन्द्र सिंह ने फैसले में कहा कि अभियुक्त की पत्नी से मृतक योगेश के अवैध संबंध थे और इससे उनके बीच में मनमुटाव था। इन परिस्थितियों में अभियुक्त के पास विकल्प था कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे अलग रह सकता था, लेकिन उसके द्वारा ऐसी कार्रवाई करने की बजाय मोटिव रखते हुए समय आने पर 21 दिसंबर 2021 को घटना को अंजाम दिया। मामले से जुड़े लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि अभियुक्त की शादी 2012 में हुई थी। इस दौरान 2017 में उसकी पहचान दिल्ली निवासी मृतक योगेश से हुई। वह दिल्ली जाकर योगेश से मिलती जुलती थी।
पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी अभियुक्त पति करण सिंह को हो गई। मृतक योगेश 20 दिसंबर को परिजनों को अभियुक्त के परिवार से जयपुर मिलने की बात कहकर शाम 7.30 बजे वहां निकला था। वहीं 20 दिसंबर को ही अभियुक्त की बेटी का जन्मदिन भी था। सुबह 4 बजे अभियुक्त की पत्नी योगेश से मिलने निकली तो करण को उसके पीछे गया। वे तीनों 20-21 दिसंबर को अलसुबह एक साथ थे। इस दौरान ही वीकेआई रोड नंबर 17 पर अभियुक्त ने इस वारदात को अंजाम दिया।
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