Rajasthan News: यदि रेलवे ट्रैक पर मवेशी दिखाई दिया तो, उसके मालिक को सजा हो सकती है। साथ ही उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके लिए जयपुर रेलवे मंडल ने विशेष अभियान शुरू किया है। दरअसल, जयपुर मंडल में कई ट्रेनें 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। ऐसे में आए दिन मवेशी ट्रेनों से टकरा जाते हैं। इससे कई बार रेल यातायात प्रभावित हो जाता है।

हालांकि इस तरह की घटनाओें को रोकने के लिए प्रमुख रूटों पर फेंसिंग की जा चुकी है फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है। इनकी रोकथाम के लिए डीआरएम रवि जैन के निर्देश पर इंजीनियरिंग विभाग व आरपीएफ द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें लोगों को रेलवे ट्रैक से दूर रहने व जानवरों को दूर रखने की हिदायत दी जा रही है। उन्हें ट्रैक के पास मवेशियों को नहीं चराने व रेलवे सीमा में मवेशियों को प्रवेश नहीं करने के लिए हिदायत दी जा रही है।
सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के रेलवे की संपत्ति में प्रवेश करता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास या एक हजार रुपए तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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