Rajasthan News: सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लेन सिस्टम को लागू करने के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान 5 सितंबर को समाप्त होगा। इसके बाद 6 सितंबर से पुलिस बेतरतीब तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करेगी। लेन सिस्टम का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा।

जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि लेन सिस्टम तोड़ने पर 2000 रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन में प्रदूषण, दस्तावेजों की कमी या फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे उल्लंघनों पर अलग से चालान किया जाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट चंदवाजी से शाहजहांपुर तक करीब 125 किलोमीटर के दायरे में लागू रहेगा।
कैमरों से होगी निगरानी
हाईवे पर थाना पुलिस के पांच पुलिसकर्मी मोबाइल वॉयलेशन ऑन कैमरा (वीओसी) ऐप के जरिए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान करेंगे। चालान करने वाला दल और जुर्माना वसूलने वाला दल अलग-अलग होगा। उल्लंघन करने वालों के फोटो और वीडियो तुरंत साझा किए जाएंगे, ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके।
आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि हाईवे पर लेन सिस्टम की सफलता के बाद इसे अन्य जगहों पर भी लागू किया जाएगा। उन्होंने वाहन चालकों और मालिकों से अपील की कि वे ई-चालान का जुर्माना जमा करते समय अपनी आईडी के साथ सावधानी बरतें।
इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई
लेन सिस्टम का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119/179, 177 ए या अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन पार्क करने पर धारा 122/127 के तहत कार्रवाई होगी। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर धारा 184 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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