Rajasthan News: जयपुर में 21 अक्टूबर को हुए ऑडी कार हादसे ने पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा और उनके बेटे युवराज शर्मा के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। घटना प्रतापनगर थाना इलाके में दोपहर 2:11 बजे हुई, जब तेज रफ्तार ऑडी ने दो वाहनों को टक्कर मार दी। इस दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी में बैठे दो लोग घायल हो गए।

पीड़ित पुलकित ने बताया कि वह अपनी दोस्त सुरभि के साथ उसके भाई के इलाज के लिए ब्लड लेकर जा रहे थे। अचानक पीछे से तेज गति से आ रही ऑडी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे उनका वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। युवराज शर्मा, जो ऑडी चला रहा था, ने बताया कि वह एमएलए का बेटा है।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या हैं नियम
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(A) के मुताबिक, अगर कोई नाबालिग वाहन चलाकर दुर्घटना करता है, तो उसके माता-पिता या संरक्षक जिम्मेदार माने जाते हैं। दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, अगर परिजन यह साबित कर सकें कि उन्हें हादसे की जानकारी नहीं थी, तो मामला अलग हो सकता है। पुलिस अभी यह जांच कर रही है कि गाड़ी वास्तव में कौन चला रहा था।
ऑडी कार को ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया है। गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और सभी एयरबैग खुल गए थे, जिससे हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। थानाधिकारी रमेश पारीक ने बताया कि पीड़ित पुलकित के बयान के बाद घटनास्थल पर सीन क्रिएशन कर जांच आगे बढ़ाई जाएगी।
हादसे के वक्त पास में मौजूद सत्यनारायण ने कहा कि ऑडी चालक कम उम्र का लग रहा था और घटना के बाद पीड़ितों से बहस कर रहा था। वह लगातार कह रहा था कि नई गाड़ी दिला दूंगा।
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