Rajasthan News: जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुनेश गुर्जर के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने मुनेश गुर्जर को निलंबित किया था।
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जिसके खिलाफ मुनेश गुर्जर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट से मुनेश गुर्जर को बड़ी राहत मिल गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार दंड की एकल पीठ ने मुनेश गुर्जर के निलंबन को रद्द करने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने मामले की फिर से जांच कराने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि इससे पहले भी 23 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट ने मुनेश गुर्जर के निलंबन को रद्द करने का फैसला दिया था। मगर एक महीने बाद 23 सितंबर को उन्हें फिर से निलंबित कर दिया था। जिसके बाद मुनेश फिर से हाई कोर्ट की शरण में पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।
दरअसल जयपुर हैरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने 4 अगस्त को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस रिश्वत कांड में महापौर की संलिप्तता को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
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