Rajasthan News: जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने पति की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई पत्नी मंजू ओझा और उसके प्रेमी बीरेष ओझा उर्फ सोनी ओझा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर कुल 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बी.एल. चंदेल ने आदेश में कहा कि मृतक की पत्नी और उसका पड़ोसी, दोनों ने अपने संबंधों के कारण हत्या की. ऐसे में अभियुक्तों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.
अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने बताया कि 27 अप्रैल 2021 को राजकुमार ने कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका छोटा भाई राकेश अपनी पत्नी मंजू और तीन बच्चों के साथ तीजा नगर में रहता था. 21 अप्रैल की सुबह राजकुमार को चचेरे भाई से फोन आया कि राकेश की तबीयत खराब है. जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि राकेश की लाश फर्श पर पड़ी है और गले में फांसी के निशान हैं.
मंजू ने बताया कि राकेश ने रात में आत्महत्या कर ली. लेकिन बाद में पता चला कि मंजू के सोनी ओझा नामक व्यक्ति से अवैध संबंध थे और दोनों राकेश को मारकर शादी करना चाहते थे. इसी कारण उनके बीच झगड़े होते थे. घटना की रात, मंजू ने राकेश को नशीला पदार्थ खिलाकर सोनी को घर बुला लिया था.
पढ़ें ये खबरें भी
- हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया पब्लिक नोटिस, कहा – मुकदमों को लेकर जीत दिलाने का प्रलोभन देने वालों से रहें सचेत, सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी
- Bihar News: लखीसराय में ग्रामीणों ने शिक्षक की कर दी पिटाई, जानें पूरा मामला
- कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली मामला : हाईकोर्ट ने खारिज की आराेपी रोशन चंद्राकर की जमानत याचिका, जेल प्रशासन को उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का दिया आदेश
- CG Morning News : सीएम साय रायपुर में एक्सपो का करेंगे शुभारंभ, लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में आज सुकमा बंद, BJP प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए होगी नामांकन की प्रक्रिया
- UP Weather : उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर, कोहरे के साथ बारिश का अलर्ट, जानें आज कैसे रहेगा मौसम