Rajasthan News: जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने पति की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई पत्नी मंजू ओझा और उसके प्रेमी बीरेष ओझा उर्फ सोनी ओझा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर कुल 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बी.एल. चंदेल ने आदेश में कहा कि मृतक की पत्नी और उसका पड़ोसी, दोनों ने अपने संबंधों के कारण हत्या की. ऐसे में अभियुक्तों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.
अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने बताया कि 27 अप्रैल 2021 को राजकुमार ने कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका छोटा भाई राकेश अपनी पत्नी मंजू और तीन बच्चों के साथ तीजा नगर में रहता था. 21 अप्रैल की सुबह राजकुमार को चचेरे भाई से फोन आया कि राकेश की तबीयत खराब है. जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि राकेश की लाश फर्श पर पड़ी है और गले में फांसी के निशान हैं.
मंजू ने बताया कि राकेश ने रात में आत्महत्या कर ली. लेकिन बाद में पता चला कि मंजू के सोनी ओझा नामक व्यक्ति से अवैध संबंध थे और दोनों राकेश को मारकर शादी करना चाहते थे. इसी कारण उनके बीच झगड़े होते थे. घटना की रात, मंजू ने राकेश को नशीला पदार्थ खिलाकर सोनी को घर बुला लिया था.
पढ़ें ये खबरें भी
- राज्योत्सव में नजाकत अली का सम्मान, पहलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 11 शैलानियों की बचाई थी जान
- छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह : उपराष्ट्रपति ने 41 विभूतियों को किया सम्मानित, जानिए अलग-अलग क्षेत्रों में किसे मिला सम्मान…
- Exclusive: नगर निगम में रिश्वत का खेल! मरे हुए व्यक्ति को किया ‘जिंदा’, लाखों लेकर हुआ फर्जी नामांतरण
- सड़क पर दौड़ी मौत, तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, 2 युवकों की थम गई सांसें
- नवजात बच्ची के दिल में था छेद, मासूम की जान बचाने छुट्टी में खुला सरकारी कार्यालय, सीएमएचओ कार्यालय ने फ्लाइट से भेजा मुंबई

