Rajasthan News: जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने पति की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई पत्नी मंजू ओझा और उसके प्रेमी बीरेष ओझा उर्फ सोनी ओझा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर कुल 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बी.एल. चंदेल ने आदेश में कहा कि मृतक की पत्नी और उसका पड़ोसी, दोनों ने अपने संबंधों के कारण हत्या की. ऐसे में अभियुक्तों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.
अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने बताया कि 27 अप्रैल 2021 को राजकुमार ने कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका छोटा भाई राकेश अपनी पत्नी मंजू और तीन बच्चों के साथ तीजा नगर में रहता था. 21 अप्रैल की सुबह राजकुमार को चचेरे भाई से फोन आया कि राकेश की तबीयत खराब है. जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि राकेश की लाश फर्श पर पड़ी है और गले में फांसी के निशान हैं.
मंजू ने बताया कि राकेश ने रात में आत्महत्या कर ली. लेकिन बाद में पता चला कि मंजू के सोनी ओझा नामक व्यक्ति से अवैध संबंध थे और दोनों राकेश को मारकर शादी करना चाहते थे. इसी कारण उनके बीच झगड़े होते थे. घटना की रात, मंजू ने राकेश को नशीला पदार्थ खिलाकर सोनी को घर बुला लिया था.
पढ़ें ये खबरें भी
- छत्तीसगढ़ : बारिश में टापू बन जाते हैं 30 गांव, हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सुनवाई में सरकार ने दी पुल निर्माण प्रक्रिया की जानकारी
- डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को HC से राहत : फर्जी डिग्री को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
- जंगल में लाश मिलने से हड़कंप: दोनों हाथ रस्सी से बंधे, शव में पड़े कीड़े
- मोदी की गारंटी लागू करवाने कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने किया आंदोलन का शंखनाद, 16 जुलाई को सभी जिलों में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन
- ‘धिक्कार है ऐसे लोगों पर’, जानें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव के लिए क्यों कही ये बात?