Rajasthan News: जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने पति की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई पत्नी मंजू ओझा और उसके प्रेमी बीरेष ओझा उर्फ सोनी ओझा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर कुल 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बी.एल. चंदेल ने आदेश में कहा कि मृतक की पत्नी और उसका पड़ोसी, दोनों ने अपने संबंधों के कारण हत्या की. ऐसे में अभियुक्तों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.
अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने बताया कि 27 अप्रैल 2021 को राजकुमार ने कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका छोटा भाई राकेश अपनी पत्नी मंजू और तीन बच्चों के साथ तीजा नगर में रहता था. 21 अप्रैल की सुबह राजकुमार को चचेरे भाई से फोन आया कि राकेश की तबीयत खराब है. जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि राकेश की लाश फर्श पर पड़ी है और गले में फांसी के निशान हैं.
मंजू ने बताया कि राकेश ने रात में आत्महत्या कर ली. लेकिन बाद में पता चला कि मंजू के सोनी ओझा नामक व्यक्ति से अवैध संबंध थे और दोनों राकेश को मारकर शादी करना चाहते थे. इसी कारण उनके बीच झगड़े होते थे. घटना की रात, मंजू ने राकेश को नशीला पदार्थ खिलाकर सोनी को घर बुला लिया था.
पढ़ें ये खबरें भी
- ऑरेंज अलर्ट के बीच उत्तराखंड में हाई अलर्ट, सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश
- कांग्रेस पर बरसे सीएम डॉ. मोहन, कहा- उसके कर्मों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है
- चित्रकूट गैंगरेप केस में बड़ी सफलता: 50 हजार का इनामी आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार
- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर CM साय का बयान, कहा- शिक्षा मंत्री का निर्णय सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का परिचायक
- Bihar Top News 25 july 2026: सीवान में फायरिंग, छपरा में पुलिस की वैन फूंकी, नदी में डूबने से तीन की मौत


