Rajasthan News: जोधपुर. बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (बीसीआर) ने प्रदेश के बार संघों के आगामी चुनावों को निष्पक्ष और नियम सम्मत बनाने के उद्देश्य से अधिवक्ताओं के मताधिकार को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

बीसीआर के निर्देशों के अनुसार, ऐसे अधिवक्ता जिनके नाम बार काउंसिल की सूची में बार परीक्षा पास नहीं है या जिन्होंने नवीनीकरण आवेदन नहीं किया की श्रेणी में हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा और इन श्रेणियों में शामिल अधिवक्ता आगामी चुनाव मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। हालांकि, काउंसिल ने व्यवस्था की में है कि जिन अधिवक्ताओं के नाम के आगे नवीनीकरण-लंबित या आवेदन किया है लिखा है, उन्हें प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा।
9 नवंबर तक जोधपुर के 545 वकीलों ने आवेदन किया जबकि 165 नॉट एप्लाइड की श्रेणी में सूचीबद्ध है। नवीनीकरण प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) के लिए भरा जाने वाला फॉर्म डी बार काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रत्येक अधिवक्ता को वैध प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लेना और हर 5 साल में उसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसा नही करने वाले गैर-प्रवर्तक अधिवक्ता माने जाते हैं।
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