
Rajasthan News: राजस्थान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेशभर में हजारों वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर ऐसे 236 वकीलों की सूची जारी की गई है, जिनकी वकालत फिलहाल प्रतिबंधित कर दी गई है।

क्यों लगी वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक?
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, 1 जुलाई 2010 के बाद एलएलबी स्नातक करने वाले किसी भी वकील को बार में रजिस्ट्रेशन के दो साल के भीतर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास करना अनिवार्य है। लेकिन बड़ी संख्या में वकीलों ने यह परीक्षा दिए बिना ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अब बार काउंसिल ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे सभी वकीलों की प्रैक्टिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब इन वकीलों को AIBE पास करने के बाद ही पैरवी करने की अनुमति मिलेगी।
केवल 10-15 वकील कर रहे थे नियमित प्रैक्टिस
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष पूनियां की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तथ्य सामने आया कि 236 में से केवल 10-15 वकील ही नियमित रूप से झुंझुनूं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं, सूची में ऐसे वकीलों के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिनका बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन हुए दो साल भी पूरे नहीं हुए हैं।
संशोधित सूची जारी करने की संभावना
पूनियां ने बताया कि 2024 के बाद से अब तक AIBE परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिसके चलते बार काउंसिल जल्द ही संशोधित सूची जारी कर सकता है। उन्होंने वकीलों से संपर्क कर उन्हें जल्द से जल्द परीक्षा पास करने के लिए प्रेरित करने की अपील की है, ताकि उनकी वकालत निर्बाध रूप से जारी रह सके। इसी तरह की सूची झुंझुनूं जिले की अन्य बार एसोसिएशनों को भी भेजी गई है।
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