Rajasthan News: जयपुर. जिला न्यायालय क्रम-3 ने आठ साल पहले दिए गए रात्रि भोज से जुड़े पूर्व आईएएस अजीत सिंह (ex ias Ajit Singh) की पत्नी किरण सिंह के खिलाफ होटल क्लार्स आमेर (Clarks Amer Jaipur) के जीएम की ओर से दायर करीब नौ लाख रुपए का वसूली दावा खारिज कर दिया है.

high court

कोर्ट ने कहा कि वादी ने वसूली राशि के संबंध में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए हैं और ऐसे में वह अपने दावे को साबित करने में विफल रहा है. इसलिए वह किसी भी तरह की अनुतोष राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. दावे में कहा गया था कि 18 जनवरी, 2016 को उनके यहां प्रतिवादी की ओर से दिए रात्रि भोज (Dinner) का कुल बिल 13,44,432 रुपए आया था. इसमें से प्रतिवादी ने 4.50 लाख रुपए भुगतान कर दिया था. वहीं शेष 8,94,432 रुपए बकाया का भुगतान नहीं किया गया है. ऐसे में प्रतिवादी से ब्याज सहित बकाया दिलाया जाए.

जवाब में प्रतिवादी ने बताया कि वादी होटल ने झूठे तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ दावा किया है. Dinner के लिए जो राशि वादी होटल ने उन्हें बताई थी उसका पेमेंट उन्होंने कर दिया है. यह राशि भुगतान करते समय वादी ने उन्हें कोई बिल नहीं दिया. अब वादी की नीयत में खोट आ गया है और उसने बकाया राशि बताते हुए गलत तथ्यों पर उनके खिलाफ दावा किया है. उन्होंने किसी अन्य IAS के बेटे की शादी का प्रोग्राम जिस रेट पर तय किया था उसी रेट पर उसे लिया था. उस पर भरोसा कर ही उन्होंने 500 लोगों का डिनर रखा था. उनकी ओर से कोई भी राशि बकाया नहीं रखी है.

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