Rajasthan News: जयपुर. जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एमएम कोर्ट-5 ने रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) सहित 4 पर केस दर्ज करने का निर्देश दिए है.
दरअसल, कंपनी ने 19 दिसंबर 2013 को मोबाइल टॉवर के लिए लीज पर जगह ली थी, तब से न किराया दिया न जगह खाली की कोर्ट ने यह आदेश अजमेर के मदनगंज-किशनगढ़ निवासी मनोज वैष्णव की याचिका शर्मा ने बताया कि परिवादी के पिता का रावतसर मदनगंज किशनगढ़ में मकान था. रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने उनके मकान की छत को 19 दिसंबर 2013 की लीज डीड के जरिए 7 हजार रु. माह किराए पर 20 साल के लिए लिया. उन्होंने छत पर बनी दीवार तोड़कर उस पर पिलर खड़े किए और मोबाइल टॉवर लगा दिया. पर किराया नहीं दिया.
इस दौरान 24 फरवरी 2016 को परिवादी के पिता की मृत्यु हो गई. परिवादी ने कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय जाकर लीज डीड निरस्त कर संपत्ति का कब्जा देने, टॉवर हटाने और बकाया लीज राशि मांगी. लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार कर उसे दफ्तर से निकाल दिया. वहीं, लीज डीड निरस्त करने या संपत्ति खाली करने की बात दोहराने पर उसे अंबानी के नाम से धमकाया.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अंबानी के अलावा रिलायंस जियो राजस्थान के क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर व रिलायंस जियो (Reliance jio) जयपुर के पंकज कुमार पर जालपुरा पुलिस थाने को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.
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