Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती 2021 पेपर लोक मामले में एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने और आरपीएससी के सदस्यों व चेयरमैन के खिलाफ टिप्पणी करने के खिलाफ पेश अपील पर खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 35 दिन पहले प्रश्न पत्र को दूसरे सदस्य रामू राम राइका को दिया था। राइका ने इसे अपनी संतान को दिया। जिससे उनका भर्ती में चयन हो गया। वहीं इस दौरान कटारा ने अपने चालक के बेटे अजय प्रताप सिंह को पेपर दिया। इसके अलावा भतीजे विजय डामोर व राहुल कटारा को भी पेपर उपलब्ध कराया।
वहीं दलाल कुंदल को परीक्षा से पांच दिन पहले पेपर दिया गया। इसने अशोक गहलोत के तत्कालीन पीएसलओ राजकुमार यादव को यह पेपर दिया। दोनों वकीलों की ओर से कहा गया कि प्रश्न पत्र को हस्तलिखित उत्तर सहित सोशल मीडिया के जरिए कई लोगों को भेजा गया। वहीं प्रकरण में फिलहाल 89 लोगों के खिलाफ जांच लंबित है।
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