Rajasthan News: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने कार्निवल सिनेमा फनस्टार में टूटी हुई कुर्सी पर बैठने से दर्शक का कुर्ता फटने को गंभीर सेवा दोष माना है। इसी के साथ ही आयोग ने सिनेमा प्रबंधन पर 22 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। वहीं कुर्ते की कीमत 1500 रुपए भी दर्शक को देने का निर्देश दिया है।
आयोग के अध्यक्ष डीएम माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश पंकज पचलंगिया के परिवाद पर दिया। आयोग ने कहा कि उपभोक्ता जब भी फिल्म देखने के लिए आता है, तो वह यह अपेक्षा करता है कि वहां पर उचित सुविधाएं व आरामदायक सीट भी होगी, जिस पर वह तीन घंटे बैठकर फिल्म देख सके। मगर सिनेमा हॉल में परिवादी को दी गई सीट खराब और टूटी हुई थी, जिसके चलते परिवादी को ना केवल परेशानी हुई बल्कि उसका कुर्ता भी सीट से फट गया। ऐसा होना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है।
मामले के अनुसार, परिवादी 10 सितंबर, 2019 को फनस्टार में ‘छिछोरे’ फिल्म देखने गया था। उसने 160 रुपए में शाम 4 बजे के शो का टॉप क्लास सीट का टिकट लिया, लेकिन सीट पर पहुंचने पर देखा कि वह टूटी व जीर्ण-शीर्ण है। उसने विपक्षी के कर्मचारी से अन्य सीट दिलवाने का आग्रह किया, लेकिन उसने मना कर दिया। जिसके चलते परिवादी को मजबूरीवश टूटी सीट पर ही बैठना पड़ा।
फिल्म के 15-20 मिनट के दौरान ही उसे सीट पर बैठने में परेशानी हुई और उसका कुर्ता सीट में उलझ कर फट गया। विपक्षी के इस सेवादोष को उसने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए उसे कुर्ते की कीमत और हर्जा-खर्चा दिलवाए जाने का आग्रह किया था।
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- OYO IPO Expected Date 2024: IPO लाने के लिए दोबारा ड्राफ्ट जमा करेगी ओयो, जानिए कितने हजार करोड़ जुटाने की है तैयारी ?
- Patanjali Drugs Production: पंतजलि को मिली बड़ी राहत, दवाओं के लाइसेंस पर लगा बैन हटा
- दोस्ती से उठा भरोसा: लाखों की चोरी करने वाला बेस्ट फ्रेंड निकला मास्टरमाइंड, CCTV फुटेज देख उड़े होश
- Lychee Sharbat Recipe : स्वाद और सेहत से भरपूर है ये लीची शरबत, कर देगा आपके शरीर को तरोताजा…
- Stock Market Closed On Monday: 20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार, जानिए क्यों रहेगा ट्रेडिंग हॉलिडे ?