Rajasthan News: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर ने राजस्थान पुलिस और एसओजी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए है।
बतादें कि राजस्थान में संजीवनी सोसाइटी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते आए हैं। सीएम गहलोत ने सार्वजानिक मंच शेखावत ही नहीं उनके पूरे परिवार को भी संजीवनी घोटाले में दोषी बताया था।
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संजीवनी सोसाइटी घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुलदीप माथुर ने राजस्थान पुलिस और एसओजी को शेखावत को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि शेखावत कह रहे थे कि मैं तो मुलजिम हूं ही नहीं, फिर हाईकोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी। शेखावत ने अपने अरेस्ट होने पर पांबदी लगवाई है। जरूरत क्यों पड़ी। मैं फिर कहना चाहूंगा आप मुलजिम तो हैं ही, आपका परिवार भी मुलजिम है। यह गंभीर केस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेखावत को र्खास्त क्यों नहीं करते हैं?
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि संजीवनी घोटाला मामले में दो लाख लोग बर्बाद हो गए। एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते वे अपनी गलती स्वीकार करें। देश-विदेश में जो संपत्ति उनके पास है उसे बेचें और पैसे चुकाएं।
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