
Rajasthan News: कोटा में कोचिंग गाइडलाइन को लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। दअरसल, कोटा में कोचिंग स्टूडेंटस सुसाइड मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसे ही आधार मानकर कोटा में अब सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

गाइडलाइन के अनुसार 50 से अधिक बच्चों के प्रवेश वाले संस्थान को कोचिंग माना जाएगा। बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था होगी कोचिंग में रजिस्टर्ड विद्यार्थियों के अनुसार उपयुक्त स्थान होना जरूरी है। विद्यार्थी के स्कूल समय के दौरान कोचिंग नहीं की जा सकेगी। कोचिंग संस्थानों के लिए जारी गाइडलाइन के तहत एक दिन में 5 घंटे से अधिक की क्लास नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा क्लास सुबह जल्दी और देर शाम तक संचालित नहीं की जाएगी।
10वीं के बाद ही मिलेगा प्रवेश
16 साल की उम्र या दसवीं की क्लास पूरी करने के बाद ही विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के तहत विद्यार्थियों को अन्य विकल्प भी बताए जाएं। इनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के अलावा विद्यार्थी किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, यह भी जानकारी देनी होगी। सार्वजनिक अवकाश और त्यौहार पर कोचिंग संस्थान को छुट्टी देनी होगी।
नियमों की अनदेखी करने पर कोचिंग संस्थानों पर पहली बार 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, दूसरी बार नियम की अनदेखी करने पर एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर तीसरी बार गाइडलाइन की अवहेलना होती है, तो संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।
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