Rajasthan News: SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया के भविष्य पर निर्णय लेने के लिए 26 मई तक की समय सीमा दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान साफ चेतावनी दी कि अगर इस समय तक सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी और जिम्मेदार पक्ष इसके गंभीर परिणाम भुगत सकते हैं।

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस विषय पर निर्णय के लिए 21 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक 13 मई को देश की सुरक्षा स्थिति और मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो पाई थी। अब सरकार को 26 मई तक अदालत को सूचित करना होगा कि SI भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा या नहीं।
कोर्ट ने साफ किया है कि 26 मई के बाद भी यदि कोई फैसला नहीं लिया गया तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। भर्ती की वैधता पर उठे सवालों को लेकर अंतिम समयसीमा तय करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार असमर्थ रहने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विभाग की होगी।
यह मामला SI भर्ती 2021 परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद से विवादों में बना हुआ है। कई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने से प्रभावित हैं, जबकि सरकार अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई है। अब सभी की निगाहें 21 मई की कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक और 26 मई को कोर्ट में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं।
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