Rajasthan News: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत शुक्रवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने समस्त गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। आरटीई के तहत प्रदेश के 37 हजार 345 प्राइवेट स्कूल में लगभग 2 लाख सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान में अब तक 9 लाख से ज्यादा छात्र शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निशुल्क शिक्षा का लाभ ले चुके हैं। साथ ही इस दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकारी स्कूल का प्रबंधन ठीक करने की नसीहत भी दी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे पास बेहतर टीचर होते हुए भी हम सिर्फ कमजोर मैनेजमेंट की वजह से प्राइवेट स्कूलों को टक्कर नहीं दे पाते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूलों में बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम सुपरविज़न नहीं कर पाते हैं। जबकि हमारे पास वेल ट्रेंड स्टाफ है। जिन्हें फुल पेमेंट और सारी सुविधाएं दी जाती है। मगर लेकिन प्रबंधकीय कमियों की वजह से हम उनका पूरा काम नहीं ले पाते हैं। हमें भी अपने मैनेजमेंट में सुधार करना होगा।

बती दें कि इस बार प्रदेशभर के 5 लाख 38 हजार 579 स्टूडेंट्स ने अलग-अलग स्कूलों में एडमिशन के लिए 18 लाख से ज्यादा बार आवेदन किया था। इनमें इनमें 664 अनाथ, 363 कैंसर और एचआईवी प्रभावित, 478 निशक्तजन 40,183 बीपीएल और युद्ध विधवा के 1067 बच्चे भी शामिल हैं। राइट टू एजुकेशन कानून के तहत प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन के तहत 29 मार्च से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे।

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