Rajasthan News: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संपादित ‘कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न’ से संबंधित लघु पुस्तिका का विमोचन शुक्रवार को राजस्व विभाग के शासन सचिव के के पाठक एवं वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य आयुक्त डॉ. रवि कुमार सुरपुर द्वारा किया गया। जयपुर के झालाना स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित हुई आमुखीकरण कार्यशाला में विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर विभाग के मुख्य आयुक्त डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि आज के बदलते दौर में महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं संरक्षित वातावरण के लिए सजगता, जागरूकता और प्रभावी रूप से इसे अपनाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस लघु पुस्तिका में यौन उत्पीड़न के प्रकार, इसके प्रमुख कारण और इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर एक नजर डाली गई है। लघु पुस्तिका में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 से संबंधित प्रमुख तथ्यों का संकलन किया गया है। पुस्तिका में इस संबंध में प्रत्येक विभाग के दायित्वों के साथ महिला कार्मिक के अधिकारों के बारे में भी तथ्यात्मक विवरण दिया गया है।

शासन सचिव, राजस्व के के पाठक ने वाणिज्य कर विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए इस लघु पुस्तिका को सभी वर्गों के लिए एक बेहतरीन संकलन बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्मिक को कार्य स्थल पर महिलाओं के अधिकार से संबंधित जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसे भौतिक वातावरण का निर्माण करना महत्वपूर्ण है जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल हो। इसके साथ ही प्रत्येक कार्यालय में सुगठित आंतरिक शिकायत समितियों का होना भी अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि महिला कार्मिकों के लिए अपने अधिकारों और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि नियोक्ता को कानून और उपलब्ध निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए। यह यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति का निर्माण करने और सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य स्थल को बढ़ावा देने में मदद करता है। आमुखीकरण कार्यशाला में पुस्तिका के प्रमुख तथ्यों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दर्शाया भी गया।

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