Rajasthan Vidhan Sabha Session 2025. जयपुर:– राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है. इस दौरान धर्मांतरण विरोधी विधेयक (Anti-Conversion Law 2025) ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ पेश किया गया. इस विधेयक के तहत ‘लव जिहाद (Love Jihad Law)’ को पारिवारिक न्यायालय द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा. साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध (Non-Bailable Offense) माना जाएगा.

झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में यह कानून पहले से लागू है. इसके तहत जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन (Forced Conversion Law) कराने पर रोक होगी. यह विधेयक इससे पहले 16 साल पहले वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में साल 2008 में पेश किया गया था, लेकिन केंद्र की मंजूरी न मिलने के कारण यह लागू नहीं हो पाया था.
धर्मांतरण कानून: 16 साल बाद फिर नया विधेयक
Rajasthan Anti-Conversion Bill 2025 को राजस्थान विधानसभा में सोमवार को मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा पेश किया गया. अब इस विधेयक पर सदन में चर्चा होगी. यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो राजस्थान में नया धर्मांतरण कानून (New Anti-Conversion Law in Rajasthan) बनेगा.
क्या है नए विधेयक में?
- जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान.
- स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी.
- लव जिहाद (Love Jihad Cases) के तहत विवाह को पारिवारिक न्यायालय निरस्त कर सकता है.
- झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में पहले से लागू है यह कानून.
- इसे गैर-जमानती अपराध (Non-Bailable Offense) माना जाएगा.
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