लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधायक राजू पाल (Raju Pal) हत्याकांड में सीबीआई (CBI) की कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस मामले के सभी सातों आरोपियों को दोषी करार दिया है. पिछले साल मारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर भी इस हत्या का आरोप लगा था. दोनों भाइयों को इस मामले में जेल भी गए थे.

वहीं अब CBI कोर्ट ने आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल, गुल हसन, इसरार और रंजीत को दोषी करार दिया है. लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया. जल्द ही सजा का ऐलान किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या हुई थी. हाल ही में BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल (Umesh Pal) की बदमाशों में बम और गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी. इस दौरान उमेश की सुरक्षा में तैनात गनर संदीप निषाद की भी मौत हो गई थी.

बताया जा रहा है कि राजू पाल और अतीक अहमद के बीच जंग की शुरुआत 19 साल पहले 2004 में हुई थी. राजू ने शहर पश्चिम क्षेत्र में अतीक की सत्ता को चुनौती दी थी. अतीक के सांसद बनने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुआ. इस उपचुनाव में राजू ने अतीक के भाई को हराकर विधायक बने थे. इसके बाद 25 जनवरी 2005 को धूमनगंज क्षेत्र में राजू पाल को घेरकर गोलियों से भून दिया गया था. इस हमले में संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हुई थी.