बिलासपुर. लेखराम साहू ने सरोज पांडेय के खिलाफ चुनाव याचिका लगाई है. लेखराम साहू ने शेष बची हुई गवाही और प्रति परीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की सिंगल बैंच में बहस पूरी हो गई है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. बता दें कि पहले तीन बार प्रतिपरीक्षण के लिए कोर्ट में उपस्थित हो चुके लेखराम साहू ने स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर यह मांग की है.

गौरतलब है कि 2018 के राज्यसभा के चुनाव में लेखराम साहू ने सरोज पाण्डेय के खिलाफ राज्यसभा का चुनाव लड़ा था और चुनाव के पूर्व यह आपत्ति की थी कि पाण्डेय कई समर्थक और प्रस्तावक जो चुनाव में मतदाता भी है, लाभ के पद पर होने के कारण विधायक होने के अनुपयुक्त है. अतः वे चुनाव में मतदान नहीं कर सकते. इस आधार पर साहू ने पाण्डेय के नामांकन पत्रों को रद्द करने की मांग की थी. चुनाव के बाद साहू द्वारा लगाई गई चुनाव याचिका में उपरोक्त बातों के अलावा इस बात को आधार बनाया गया था कि सरोज पाण्डेय अपने शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी है और सही जानकारी को छुपाया है.

सामान्य रूप से चुनाव याचिका का निपटारा छः माह में करने का नियम है परंतु बीच में करोना काल के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. हाल ही में साहू द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य को आधार बनाकर यह आवेदन लगाया कि चेहरे में लगातार असहनीय दर्द होने के कारण वे शेष बचे हुए प्रतिपरीक्षण के लिए कोर्ट में आने में असमर्थ है. इसके समर्थन में जिला अस्पताल धमतरी का प्रमाण पत्र भी उन्होंने प्रस्तुत किया.