रांची। राजधानी रांची में नशे के कारोबार के खिलाफ धुर्वा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने स्मार्ट सिटी के पास सीएनजी पेट्रोल पंप के नजदीक छापेमारी कर 4000 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर का कुल वजन 338.96 ग्राम बताया गया है। आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन, 9,100 रुपये नकद, दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी जब्त की गई है।

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी

पुलिस के अनुसार, स्मार्ट सिटी के पास सीएनजी पेट्रोल पंप के नजदीक ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर हटिया के वरीय पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया।

11 अक्टूबर को पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां पांच से छह युवक संदिग्ध हालत में खड़े थे। पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे। टीम ने पीछा कर चार युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से ब्राउन शुगर और अन्य सामान बरामद किए गए।

गिरफ्तार युवकों की पहचान

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक तिवारी, शुभम कुमार उर्फ राजा, अंकित तिवारी और रितिक राज के रूप में की है।

पुलिस के मुताबिक, अभिषेक तिवारी, शुभम कुमार उर्फ राजा और अंकित तिवारी का वर्तमान पता रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित एकता नगर है। इन तीनों का स्थायी पता बिहार के सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र का अरुवां गांव बताया गया है। वहीं, रितिक राज धुर्वा थाना क्षेत्र के सिठियो रोड स्थित पटेल कॉलोनी का निवासी है।

ब्राउन शुगर कहां से आई, पुलिस कर रही जांच

छापेमारी में पुलिस ने 4000 पुड़िया ब्राउन शुगर के अलावा चार मोबाइल फोन, 9,100 रुपये नकद, दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जब्त की है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस कारोबार से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है।

अंकित तिवारी के खिलाफ पहले से तीन मामले दर्ज

पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी अंकित तिवारी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में तीन मामले दर्ज होने का उल्लेख किया गया है।

इनमें तिलैया थाना कांड संख्या 124/2021 में भारतीय दंड विधान की धारा 328 और 379, डोरंडा थाना कांड संख्या 122/2021 में धारा 406, 420, 379 और 284 तथा पुंदाग ओपी कांड संख्या 300/2023 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई है।पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।