अजयारविंद नामदेव, शहडोल। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बुढ़ार, जिला शहडोल ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है।
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5 जनवरी 2023 को थाना बुढ़ार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पीड़िता ने बताया कि आरोपी महेंद्र महरा, निवासी ग्राम तितरा, थाना जैतपुर, उससे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आया और धीरे-धीरे अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे डराता-धमकाता रहा। धमकी के चलते आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर वायरल करने की धमकी देता रहा।
मामले में थाना बुढ़ार द्वारा धारा 363, 376(2)(एन) भादवि, पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (एल)/6, 13/14 एवं आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई, विवेचना उपरांत आरोप पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सो) बुढ़ार में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया। न्यायाधीश सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड, आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड तथा अन्य धाराओं में अलग-अलग सजाएं सुनाई गईं, जो साथ-साथ चलेंगी। साथ ही पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी पारित किया गया।
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प्रकरण में विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक राजेशचंद्र मिश्रा द्वारा की गई, जबकि अभियोजन की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कुबेरदास ठाकुर एवं संतोष कुमार पाटले द्वारा की गई। न्यायालय ने इस फैसले के माध्यम से समाज में सख्त संदेश दिया है कि महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
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