न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में न्यायालय ने निःशक्त महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा ठोकी है। लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना 24 जून 2023 की है। पीड़िता अमलाई क्षेत्र की एक गरीब महिला हैं, जो भिक्षा मांगकर गुजारा करती हैं। उसे आंखों से कम दिखाई देता है और वे निःशक्त भी हैं। आरोपी 34 वर्षीय राजू कुशवाहा, जो अमलाई का ही निवासी है, ने उनके साथ दुष्कर्म किया।

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पीड़िता ने थाना चचाई में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और 376(2)(एल) के तहत मामला पंजीकृत किया। विवेचना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों के बयान लिए गए और आरोपी राजू कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई।

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न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने गवाहों के बयान, दस्तावेजी सबूत और मजबूत तर्क प्रस्तुत किए। मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल ने आरोपी को धारा 376(2)(एल) में दोषी ठहराया और 20 वर्ष की कठोर कैद तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  

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