हरियाणा. Haryana के पलवल में एक 29 साल की एक युवती ने 14 साल के बच्चे के खिलाफ रेप (Rape) का मुकदमा (Case) दर्ज कराया था. पुलिस (Police) ने किशोर को पकड़ लिया, इसके बाद उसे जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा. लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ कोर्ट (Court) के फैसले के बाद आ गया है, जिससे सब हैरान है.
कोर्ट ने किशोर को यह कहते हुए रिहा करने के आदेश (Decision) दिए कि उसकी उम्र अभी सिर्फ 14 साल है. वह नाबालिग (Minor) है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि किशोर पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया जाए. युवती के खिलाफ कार्रवाई की जाए. कोर्ट के आदेश के बाद महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
बताया जा रहा है कि पहली बार ये मामला सितम्बर, 2019 को सामने आया था. सितम्बर में 29 साल की युवती ने अपने से करीब 15 साल छोटे 14 साल के किशोर पर रेप (Rape) का आरोप लगाया. युवती का कहना था कि किशोर ने उसके साथ रेप किया. इसके बाद बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया. बच्चे को पकड़ भी लिया गया. जुडिशल कस्टडी में भेजा दिया गया.
अब अदालत (Court) ने कहा कि आरोप साबित नहीं हो पा रहे हैं. आरोपी की उम्र सिर्फ 14 साल है, जबकि आरोप लगाने वाली युवती की उम्र 29 साल है. कोर्ट ने किशोर को छोड़ने का आदेश देते हुए युवती के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया.